चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने नये कानून में खास क्या है?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 14 Mar, 2024

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने नये कानून में खास क्या है?

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Eleection Commissioners

चुनाव आयोग में आयुक्तों के खाली पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है.

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कमिटी में तीन सदस्य

चयन के लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में कमिटी बनी है, कमिटी में प्रधानमंत्री मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल है.

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CJI नहीं है सदस्य

ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सीजेआई चुनाव आयुक्तों के नामों के चयन करने वाली समिति के सदस्य नहीं है.

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चयन को राष्ट्रपति से मिलेगी मंजूरी

सेलेक्शन कमेटी की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के दो सदस्यों की नियुक्त करने के लिए अपनी मंजूरी देनी होगी.

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नया कानून बना है

नया कानून, CEC, 2023 चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 की जगह ले चुका है.

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कानून में ये है खास

दिसंबर 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों व उनकी सेवा शर्तों को रेगुलेट करने वाले बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है.

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तीन सदस्यीय समिति

नये कानून तीन-सदस्यीय चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति भी देता है जिसे सर्च कमेटी ने ‘शॉर्टलिस्ट’ नहीं किया है.

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CJI रखे गए हैं बाहर

नए कानून के लागू होने के बाद CJI भी चुनाव आयुक्तों की चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे.

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