हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पति-पत्नी दोनों को गुजारा भत्ता पाने का हक है.
Source: my-lord.inवहीं कानून में कुछ परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है जब पत्नी को पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं होगा. वे परिस्थितियां निम्नलिखित है...
Source: my-lord.in1. पत्नी बिना किसी वाजिब कारण पति से अलग रह रही हो
Source: my-lord.in2. पति-पत्नी आपसी सहमति से एक-दूसरे से अलग रह रहे हो
Source: my-lord.in3. पत्नी पढ़ी लिखी हो और जॉब कर रही हो
Source: my-lord.in4. पत्नी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो
Source: my-lord.in5. और जब पत्नी ने किसी और से शादी कर ली हो
Source: my-lord.inअगर इनमें से कोई भी परिस्थिति अदालत के सामने आती है तो अदालत पत्नी को गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से वंचित कर सकती है.
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