अगर अदालत को पता चली ये बातें तो पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 24 Sep, 2024

हिंदू विवाह अधिनियम 1955

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पति-पत्नी दोनों को गुजारा भत्ता पाने का हक है.

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गुजारा भत्ता पाने का अधिकार

वहीं कानून में कुछ परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है जब पत्नी को पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं होगा. वे परिस्थितियां निम्नलिखित है...

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अलग रहना

1. पत्नी बिना किसी वाजिब कारण पति से अलग रह रही हो

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आपसी सहमति

2. पति-पत्नी आपसी सहमति से एक-दूसरे से अलग रह रहे हो

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आत्मनिर्भर पत्नी

3. पत्नी पढ़ी लिखी हो और जॉब कर रही हो

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पत्नी का संबंध

4. पत्नी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो

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पत्नी ने की दूसरी शादी

5. और जब पत्नी ने किसी और से शादी कर ली हो

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अदालत करेगी विचार

अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति अदालत के सामने आती है तो अदालत पत्नी को गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से वंचित कर सकती है.

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