एक एडोवेकेट ने सुप्रीम कोर्ट से अपने ऊपर मानहानि मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी.
Source: my-lord.inएडवोकेट पार्ट-टाइम पत्रकार थे. पत्रकारिता के चलते ही उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया,
Source: my-lord.inयाचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया,
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एडवोकेट पत्रकार के तौर पर काम कर सकते हैं?
Source: my-lord.inबीसीआई ने बताया कि बीसीआई नियम 49 का हवाला देते हुए कहा कि पत्रकार किसी संस्था या व्यक्ति के पत्रकार के तौर पर काम नहीं कर सकते.
Source: my-lord.inबीसीआई के नियम 49 के अनुसार, कोई भी अधिवक्ता किसी व्यक्ति, सरकार, फर्म, निगम या संस्था का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बनेगा.
Source: my-lord.inइस नियम के अनुसार, साथ ही किसी नौकरी को स्वीकार करने से पहले वह बार काउंसिल को इसकी जानकारी देगा.
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