इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म प्रचार के लिए आयोजित सभा में धर्म परिवर्तन आयोजन कराने पर आपत्ति जताई है.
Image Credit: my-lord.inइलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि अगर इन आयोजनों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन माइनॉरिटी बन जाएगी.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने इस दौरान संविधान का अनुच्छेद 25 का जिक्र भी किया है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है,
Image Credit: my-lord.inलेकिन यह एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का प्रावधान नहीं करता है.
Image Credit: my-lord.inबता दें कि मामला में यूपी के हमीरपुर जिले की है, जहां शिकायतकर्ता के भाई को धर्म सभा में ले जाया गया, जहां पर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी की. साथ ही आरोपी की जमानत की मांग को खारिज किया.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!