नई गाड़ी की 'टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन' कराने की प्रोसेस क्या है?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 21 Jun, 2024

नई गाड़ी

जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन होने में कुछ समय लगता है.

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टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन

तब तक, गाड़ी चलाने के लिए आपको अस्थायी पंजीकरण (टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन) कराने की जरूरत होती है.

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रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO)

गाड़ी मालिक अपने लोकल आरटीओ (RTO) से टेपरेंरी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है. रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वाहन को सीमित अवधि के लिए सड़क पर चलने की अनुमति मिल सकें.

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टेंपरेरी नंबर प्लेट

भारत में टेंपरेरी नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चलाना वैध हैं. नियम इसकी इजाजत देते हैं.

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गाड़ी लेते समय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियमों के अनुसार, वाहन खरीदते समय मालिक को अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा.

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गाड़ी का रजिस्ट्रेशन

टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन को वाहन पर स्पष्टता से दिखाया जाना चाहिए. इसे पेंट कराकर या प्लेट चिपकाकर दिखाया जाता है.

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तीस दिनों की वैलिडिटी

टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन तीस दिनों के लिए लागू रहती है. अगर इस दौरान वाहन परमानेंट पंजीकरण नहीं हो पाता है, तो वह अस्थायी रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने की मांग कर सकता है.

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मोटर वाहन अधिनियम

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध अस्थायी या स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करना दंडनीय अपराध है.

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सजा का प्रावधान

रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले गाड़ी मालिक को जुर्माना, कारावास या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

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वैध पंजीकरण

इसके अतिरिक्त, वाहन को तब तक जब्त किया जा सकता है जब तक कि मालिक वैध पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेता. इसलिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना अत्यंत जरूरी है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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