कानून की नजर में रिश्वत क्या है ?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 13 Jan, 2023

रिश्वत लेना जुर्म

जो व्यक्ति वेतन से अलग काम करने के लिए किसी तरह की धन या संपत्ति लेता है रिश्वत कहलाता है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (The Prevention of Corruption Act, 1988) की धारा 7, 8, 11 और 12 के तहत ये रिश्वत की श्रेणी में आएगा. कानूनी से रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही जुर्म है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7.

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PC Act की धारा 7

अगर कोई लोक सेवक (Public Servant) किसी से अपने लिए या किसी ओर के लिए पैसे लेता है या लेने की कोशिश करता है तो वह रिश्वत की श्रेणी में आएगी. इसके लिए तीन से सात साल तक की सजा और आर्थिक जुर्माना लग सकता है.

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PC Act की धारा 8

किसी लोक सेवक (Public Servant) द्वारा अवैध काम करने के लिए कोई उपहार लेना जैसे की पैसा, जेवरात या कोई और चल या अचल संपत्ति भी रिश्वत की श्रेणी में आएगा. इसके तहत कम से कम पांच साल की जेल से लेकर दस साल तक की सजा हो सकती है,आर्थिक जुर्माना भी लगा सकता है. जब किसी को उचित और वैध काम के लिए उपहार दिया जाए तो वह रिश्वत की श्रेणी में नहीं आएगी.

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PC Act की धारा 11

किसी लोक सेवक द्वारा किसी काम के लिए अपने या किसी ओर के लिए कोई महंगी चीज लेना या लेने की कोशिश करना भी अपराध है. इसके तहत छह महीने से पांच साल तक की जेल और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है.

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PC Act की धारा 12

इस धारा के तहत अगर अपराधी को कम से कम तीन साल की कारावास हो सकती है जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018

इस अधिनियम के आने के बाद रिश्वत लेना ही नहीं रिश्वत देना भी जुर्म हो गया है.इस संशोधन के पहले सिर्फ रिश्वत लेना ही जुर्म था, रिश्वत देना जुर्म नहीं था. इस संशोधन के बाद पुलिस किसी भी सरकारी कर्मचारी की गलत तरह से अर्जित संपति को जब्त किया जा सकता है लेकिन पहले उन्हें कोर्ट का आदेश लेना होगा, किसी भी सरकारी और पूर्व सरकारी कर्मचारी पर बिना केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमती के बिना केस नहीं चलाया जा सकता है.

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