मैरिटल रेप को अपराध बनाने के विरोध में केन्द्र सरकार ने क्या कहा?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 18 Oct, 2024

मैरिटल रेप घोषित हो अपराध

सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई है.

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केन्द्र सरकार ने किया इंकार

केन्द्र ने हलफनामा दायर करते हुए मैरिटल रेप को अपराध बनाने से इंकार किया है.

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समाजिक मुद्दा

केन्द्र ने याचिकाओं के जवाब में कहा कि देश में मैरिटल रेप कानूनी मुद्दा नहीं, समाजिक मुद्दा है.

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वैवाहिक संबंधों होंगे प्रभावित

केन्द्र ने कहा कि अगर किसी पति को पत्नी से संबंध बनाने को बलात्कार घोषित की जाएगी तो इससे वैवाहिक संबंधों पर असर पड़ेगा.

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केन्द्र का रूख स्पष्ट

साल 2016 में भी केन्द्र सरकार ने मैरिटल रेप मानने से इंकार किया था,

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गरीबी और अशिक्षा

उस वक्त भी केन्द्र सरकार ने कहा था कि देश में गरीबी और अशिक्षा व्याप्त है, विवाह से जुड़े ढ़ेरों रीति-रिवाज है,

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समाजिक परिस्थितियों के चलते

केन्द्र ने कहा कि देश में विवाह को एक संस्कार के तौर पर माना जाता है, इन्हीं समाजिक परिस्थितियों के वजह से भी मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है.

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भारत को देखादेखी नहीं करनी

साथ ही केन्द्र इसी मामले की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि अन्य देशों ने मैरिटल रेप को अपराध बनाया है इसलिए भारत को ऐसा करने की जरूरत नहीं है.

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