अब सुप्रीम कोर्ट ने NCP के सिंबल पर क्या फैसला सुनाया है?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 06 Apr, 2024

घड़ी को लेकर विवाद

एनसीपी के दोनों गुटों में 'घड़ी' सिंबल पर छिड़ी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करने से इंकार कर दिया है.

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डिवीजन बेंच ने सुनाया

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है.

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फैसले में कोई बदलाव नहीं

बेंच ने पिछले महीने दिए अपने फैसले में किसी तरह का बदलाव करने से मना कर दिया है.

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शरद चंद्र पवार

शरद पवार गुट अपने नाम के साथ शरद चंद्र पवार भी लिखेगा. उसका निशान तूरा बजाता आदमी होगा.

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अजित पवार गुट

अजित पवार गुट के पास पार्टी का नाम और घड़ी चिह्न तो होगा, लेकिन...

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लोगों को बताएं

अखबारों के जरिए घोषणा करनी होगी कि अलार्म घड़ी अभी सुप्रीम कोर्ट में विवादित है.

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अजित गुट का पलरा भारी

फाइनल निर्णय आने तक ये अजित पवार गुट के पास है.

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