महिला डॉक्टरों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी, Nigh Duty पर रोक नहीं लगा सकते: सुप्रीम कोर्ट

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 20 Sep, 2024

महिलाओं को नाइट शिफ्ट

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के फैसले से आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से रोक नहीं जा सकता है,

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राज्य दें सुरक्षा

नाइट शिफ्ट में काम कर रही महिला डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है.

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कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस

कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में बढ़ते प्रोटेस्ट को लेकर बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट व 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी पर रोक लगाई थी.

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सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के फैसले से तल्ख रूख अपनाते हुए कहा कि आप महिलाओं को काम करने पर रोक कैसे लगा सकते हैं?

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महिला डॉक्टरों की मांग

अदालत ने आगे कहा कि महिलाएं आपसे किसी तरह की रियायत नहीं मांग रही है, वे, दिन या रात, हर समय काम करने को तैयार है.

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महिलाओं के लिए जारी अधिसूचना

अदालत की सख्ती तब आई जब बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि राज्य महिलाओं को लेकर प्रावधान कर रही है.

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सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि राज्य महिलाओं पर पाबंदी लगाने की जगह उन्हें सुरक्षा प्रदान करें.

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सरकार करे सुधार

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को अपने आदेश में सुधार करने के निर्देश दिए.

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