हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के फैसले से आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से रोक नहीं जा सकता है,
Image Credit: my-lord.inनाइट शिफ्ट में काम कर रही महिला डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है.
Image Credit: my-lord.inकोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में बढ़ते प्रोटेस्ट को लेकर बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट व 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी पर रोक लगाई थी.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के फैसले से तल्ख रूख अपनाते हुए कहा कि आप महिलाओं को काम करने पर रोक कैसे लगा सकते हैं?
Image Credit: my-lord.inअदालत ने आगे कहा कि महिलाएं आपसे किसी तरह की रियायत नहीं मांग रही है, वे, दिन या रात, हर समय काम करने को तैयार है.
Image Credit: my-lord.inअदालत की सख्ती तब आई जब बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि राज्य महिलाओं को लेकर प्रावधान कर रही है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि राज्य महिलाओं पर पाबंदी लगाने की जगह उन्हें सुरक्षा प्रदान करें.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को अपने आदेश में सुधार करने के निर्देश दिए.
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