सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की रेपज-मर्डर मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पोस्टमार्टम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गायब है.
Source: my-lord.inमुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस लापरवाही के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाया, एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी पर सवाल उठाए और कहा कि शव परीक्षण के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गायब है.
Source: my-lord.inमुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जब शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंपा गया है तो उस वक्त मिलने वाला चालान कहां है?
Source: my-lord.inसीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि चालान उन्हें नहीं दिया गया है.
Source: my-lord.inतब सीजेआई ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कॉलम में यह लिखा होता है कि शव के साथ और क्या समान भेजी गई थी.
Source: my-lord.inमुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि चालान के बिना पोस्टमार्टम करने के फैसले पर सवाल उठाया.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इस डॉक्यूमेंट को खोजकर सीबीआई को देने के निर्देश दिए हैं.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को ये रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं.
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