सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से MBBS की पढ़ाई किए छात्रों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने देश एवं विदेश पढ़े छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान समान स्टाइपेंड देने को कहा है.
Source: my-lord.inऐसा नहीं करने पर उक्त अस्पताल या कॉलेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए है.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वराले की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
Source: my-lord.inडाक्टरों की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर गौर किया कि कुछ मेडिकल कालेजों में विदेशी मेडिकल स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान वजीफा का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आए इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आए इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता.
Source: my-lord.inउन्हें भारतीय कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले अपने साथियों की तरह इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपैंड मिलना चाहिए.
Source: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!