विदेश से MBBS पढ़े छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 12 May, 2024

सुप्रीम कोर्ट से मिली खुशखबरी

सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से MBBS की पढ़ाई किए छात्रों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है.

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विदेश में डॉक्टरी पढ़े छात्र

सुप्रीम कोर्ट ने देश एवं विदेश पढ़े छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान समान स्टाइपेंड देने को कहा है.

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कॉलेज के खिलाफ होगी कार्रवाई

ऐसा नहीं करने पर उक्त अस्पताल या कॉलेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए है.

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डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वराले की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

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स्टाइपेंड का मामला

डाक्टरों की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर गौर किया कि कुछ मेडिकल कालेजों में विदेशी मेडिकल स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान वजीफा का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

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इंटर्न को मिले समान स्टाइपेंड

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आए इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता.

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इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आए इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता.

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समान स्टाइपेंड दें

उन्हें भारतीय कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले अपने साथियों की तरह इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपैंड मिलना चाहिए.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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