बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Parental Alienation Syndrome को लेकर बेहद अहम टिप्पणी की है.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सतीश शर्मा की डिवीजन बेंच ने अभिवावक अलगाव सिड्रोंम (PAS) पर चिंता जाहिर की.
Source: my-lord.inबेंच ने कहा, बिना किसी ठोस आधार के माता-पिता का एक-दूसरे पर यह आरोप लगाना उचित नहीं कि कस्टडी लेने वाला पक्ष बच्चे को दूर रहने के लिए भड़का रहा है.
Source: my-lord.inPAS एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे की कस्टडी रखने वाले गार्जियन दूसरे पैरेंट्स के प्रति भड़काते हैं.
Source: my-lord.inअदालत ने स्थिति को भयावह बताया है. पैरेंट्स को इस स्थिति से बचने के निर्देश दिए हैं.
Source: my-lord.inबेंच ने कहा कि माता-पिता के अलग होने पर अलगावपूर्ण तरीकों की व्यवहारिक तौर पर पहचना करने की पहल की जानी चाहिए.
Source: my-lord.inजिससे बच्चों द्वारा बताई गई बातों पर के आधार पर विवेकपूर्ण फैसला लिया जा सके.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को लागू किया,
Source: my-lord.inजिसमें दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी को पिता को दी गई थी.
Source: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!