कॉलेजियम के फैसले की न्यायिक समीक्षा संभव, सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों को नियुक्त करने से किया इंकार

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 07 Sep, 2024

कॉलेजियम का फैसला खारिज

इतिहास में पहली बार कॉलेजियम का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है.

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश जजों की नियुक्ति रद्द करते हुए कहा कि कॉलेजियम के फैसले की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव है.

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सामूहिक परामर्श

वहीं, समीक्षा करने का आधार 'सामूहिक परामर्श' को बताया.

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हिमाचल प्रदेश HC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश HC के मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के अन्य जजों की रजामंदी से जजों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश करनी चाहिए थी.

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जजों के नाम की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम के फैसले की सीमित न्यायिक जांच इस बात से की जा सकती है कि कॉलेजियम द्वारा लिया गया फैसला उसके सदस्यों के सामूहिक परामर्श के बाद लिया गया था या नहीं.

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जजों की योग्यता

पीठ ने कहा कि इस जांच का संबंधित अधिकारियों की योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है,

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प्रभावी परामर्श

बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि नामों की सिफारिश के वक्त 'प्रभावी परामर्श' किया गया था या नहीं.

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कॉलेजिम का फैसला रद्द

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को प्रभावी परामर्श के अभाव में रद्द किया गया है.

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