SC ने क्यों कहा, 'किसी भी हद तक जाने की बात'

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 16 Dec, 2024

सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार के मुद्दे को उठाया गया.

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आदेश के पालन हेतु किसी भी हद तक

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह आदेश का पालन सुनिश्चित करने के किसी भी हद तक जाएंगे.

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मैनुअल स्कैवेंजरों

याचिका में दावा किया गया कि मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013, कानून के आदेश के बावजूद लागू नहीं हुआ है.

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आदेश के अनुपालन से नाराजगी

इस पर कोर्ट ने आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना ​​जारी करने की मंशा जाहिर की.

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कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र

मानवीय गरिमा के मुद्दे पर अदालत की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही सरकार के लिए कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र हो, लेकिन हम इसे लागू करवा कर रहेंगे.

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मैनुअल स्कैवेंजरों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि साल भर के अंदर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मैनुअल स्कैवेंजरों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण किए जाए.

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