हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार के मुद्दे को उठाया गया.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह आदेश का पालन सुनिश्चित करने के किसी भी हद तक जाएंगे.
Image Credit: my-lord.inयाचिका में दावा किया गया कि मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013, कानून के आदेश के बावजूद लागू नहीं हुआ है.
Image Credit: my-lord.inइस पर कोर्ट ने आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना जारी करने की मंशा जाहिर की.
Image Credit: my-lord.inमानवीय गरिमा के मुद्दे पर अदालत की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही सरकार के लिए कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र हो, लेकिन हम इसे लागू करवा कर रहेंगे.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि साल भर के अंदर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मैनुअल स्कैवेंजरों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण किए जाए.
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