हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन से नाराजगी दिखाई है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसका घर नहीं गिरा सकते.
Image Credit: my-lord.inसुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने सवाल किया कि अगर किसी व्यक्ति का बेटा किसी असामाजिक गतिविधि का आरोपी है तो भी क्या उस व्यक्ति का घर गिराना सही है?
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम के पहले निर्देशों के बावजूद सरकार के रुख में हमे कोई बदलाव नजर नहीं आता.
Image Credit: my-lord.inहालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देकर कहा कि वे किसी अवैध संरक्षण पर रोक नहीं लगा रहे हैं.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर हम सभी राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी करेंगे.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस मामले में अपने-अपने सुझाव देने को कहा है.
Image Credit: my-lord.inजमीयत उलेमा ए हिंद ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिक्रिया दी है.
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