'फिल्मों के प्रति सहनशीलता बहुत कम होती जा रही है': SC

Ananya Srivastava

Image Credit: my-lord.in | 22 Jul, 2023

आदिपुरुष मेकर्स को राहत!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां आदिपुरुष के खिलाफ कई उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर हैं और मुकदमे चल रहे हैं, फिल्म के मेकर्स को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

आदिपुरुष के खिलाफ इलाहाबाद और कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि उन्हें फिल्म में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे यह साबित हो हिंदुओं को इससे ठेस पहुंची है और इससे धार्मिक ग्रंथों का उल्लंघन हुआ है

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'फिल्मों के प्रति सहनशीलता कम हो रही है'

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत उन्हें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है, आज के समय में लोग बहुत जल्दी बुरा मानने लगे हैं; फिल्मों और किताबों को लेकर सहनशीलता बहुत कम होती जा रही है

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यह मामला अदालत के हिसाब से नहीं है जरूरी!

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 32 के तहत हर इंसान की सोच का ध्यान रखना अदालत के लिए मुमकिन नहीं; यह उतने जरूरी मामले नहीं हैं जिन्हें अदालत बैठकर सुनेगी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी सख्त कार्यवाही

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मेकर्स और फिल्म के प्रति आपत्ति जताई थी और फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायलॉग राइटर को अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया था

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क्यों विवादों से घिरी रही आदिपुरुष

आदिपुरुष रामायण से प्रेरित है और उसमें कुछ किरदारों के चित्रण और फिल्म के कुछ डायलॉग्स ने कई लोगों को आहत किया है और इसे बैन करने हेतु याचिकाएं दायर हुईं; बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म नहीं चल पाई

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