आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां आदिपुरुष के खिलाफ कई उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर हैं और मुकदमे चल रहे हैं, फिल्म के मेकर्स को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है
Image Credit: my-lord.inआदिपुरुष के खिलाफ इलाहाबाद और कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि उन्हें फिल्म में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे यह साबित हो हिंदुओं को इससे ठेस पहुंची है और इससे धार्मिक ग्रंथों का उल्लंघन हुआ है
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत उन्हें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है, आज के समय में लोग बहुत जल्दी बुरा मानने लगे हैं; फिल्मों और किताबों को लेकर सहनशीलता बहुत कम होती जा रही है
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 32 के तहत हर इंसान की सोच का ध्यान रखना अदालत के लिए मुमकिन नहीं; यह उतने जरूरी मामले नहीं हैं जिन्हें अदालत बैठकर सुनेगी
Image Credit: my-lord.inबता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मेकर्स और फिल्म के प्रति आपत्ति जताई थी और फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायलॉग राइटर को अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया था
Image Credit: my-lord.inआदिपुरुष रामायण से प्रेरित है और उसमें कुछ किरदारों के चित्रण और फिल्म के कुछ डायलॉग्स ने कई लोगों को आहत किया है और इसे बैन करने हेतु याचिकाएं दायर हुईं; बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म नहीं चल पाई
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