बुलडोजर जस्टिस पर लगाम लगाने के लिए SC बनाएगा गाइडलाइन

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 03 Sep, 2024

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश के कुछ राज्यों में आरोपियों को सज़ा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे 'बुलडोजर एक्शन' पर सवाल खड़ा किया है.

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कानूनी प्रकिया

कोर्ट ने कहा कि वो अवैध निर्माण को संरक्षण देने का पक्षधर नहीं है, लेकिन इसके लिए उचित क़ानूनी प्रकिया का पालन किया जाना चाहिए.

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बुलडोजर जस्टिस

कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए बुलडोजर से नहीं गिराया ना सकता क्योंकि वो किसी केस में आरोपी हैं. यहां तक कि उसके उसके दोषी साबित होने पर भी यूँ ही उसका घर नहीं गिराया जा सकता.

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बुलडोजर जस्टिस

कोर्ट ने कहा कि वो बुलडोजर जस्टिस पर लगाम लेने के लिए अपनी दिशानिर्देश जारी करेगा.

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बुलडोजर जस्टिस को लेकर गाइडलाइंस

कोर्ट ने कहा कि इस गाइडलाइंस में किसी इमारत को बुलडोजर से गिराने से पहले की पूरी प्रकिया का ब्यौरा होगा.

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बिल्डिंग निर्माता को नोटिस

इसमे बुलडोजर एक्शन से पहले बिल्डिंग निर्माता को नोटिस देने पर उसे जवाब दाखिल करने का विकल्प इस्तेमाल करने का मौका देना शामिल होगा.

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17 सितंबर

कोर्ट ने इसके लिए सभी पक्षों को सुझाव देने को कहा है. कोर्ट 17 सितंबर को आगे सुनवाई करेगा.

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जमीयत उलेमा-ए-हिंद

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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