मेडिकल कॉलेज में NRI कोटे से एडमिशन देना Total Fraud, SC ने पंजाब सरकार को जमकर लताड़ा

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 25 Sep, 2024

मेडिकल कॉलेज में एडमिशन

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को NRI कोटे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने के फैसले पर जमकर फटकार लगाई है.

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के फैसले को टोटल फ्रॉड बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NRI कोटे का व्यवसाय बंद कर दिया जाना चाहिए.

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एजुकेशन सिस्टम

सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया कि एजुकेशन सिस्टम के साथ धोखाधड़ी बताया है.

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कोटे का सिस्टम

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि इस कोटे के सिस्टम से जिन बच्चों के अंक तीन गुणा है, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है, लेकिन कम नंबर वाले को आसानी से एडमिशन मिल जाता है.

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NRI कोटा

सुप्रीम कोर्ट ने NRI कोटे को खारिज करते हुए इसे लकर गाइडलाइन जारी करने की बात कही है.

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पंद्रह प्रतिशत कोटा

मामला पंजाब सरकार के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें मेडिकल कॉलेज में पंद्रह प्रतिशत कोटा देने की घोषणा की थी,

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फैसले को चुनौती

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी,

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सरकार की याचिका खारिज

अब हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.

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