आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, पार्टी कार्यालय खाली करने से जुड़ा है मामला

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 11 Jun, 2024

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कार्यालय की जगह खाली करने की समयसीमा बढ़ा दी है.

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आम आदमी पार्टी

सुप्रीम कोर्ट ने पहले AAP को पार्टी कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था

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10 अगस्त 204

जिसे बढ़ाकर अब 10 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है.

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वेकेशन बेंच

सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी को ये राहत जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस विक्रम नाथ की वेकेशन बेंच ने दी है.

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पार्टी ऑफिस

अदालत ने केन्द्र सरकार को स्पष्ट किया कि जगह नहीं होने के आधार पर आप किसी दल को पार्टी ऑफिस के लिए जगह देने से मना नहीं कर सकता है.

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आखिरी मोहलत

10 अगस्त के बाद AAP को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी.

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दिल्ली हाईकोर्ट

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से AAP को पार्टी ऑफिस के लिए जमीन मुहैया कराने की इजाजत दी है.

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पार्टी ऑफिस

हालांकि बेंच ने ये स्पष्ट किया कि वे आखिरी बार आम आदमी पार्टी को पार्टी कार्यलय खाली करने की मोहलत दे रहे हैं.

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