'शपथ' नहीं लेने पर EC ने रद्द किया श्याम रंगीला का नामांकन, जानें नियम

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 19 May, 2024

चुनाव आयोग

कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन रद्द हो गया है. उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी लोकसभा सीट से से पर्चा भरा था.

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वाराणसी सीट

चुनाव आयोग के मुताबिक, वाराणसी सीट से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में श्याम रंगीला का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है.

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श्याम रंगीला

वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन को 'अधूरा' बताते हुए रद्द कर दिया.

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नामांकन

नामांकन की जांच के लिए निर्धारित दिन, श्याम रंगीला बताया गया कि उनका नामांकन खारिज कर दिया गया है.

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शपथ

क्योंकि उन्होंने शपथ नहीं ली, जैसा कि संविधान द्वारा अनिवार्य है.

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संविधान के अनुच्छेद 84

संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार, जो नागरिक चुनाव लड़ना चाहता है, उसे चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा RO के सामने शपथ लेना होता है.

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रिटर्निंग ऑफिसर

आरओ के लिए चुनाव आयोग की हैंडबुक, 2023 के अनुसार, नामांकन पत्र की जांच के लिए तय डेट से एक दिन पहले तक शपथ ले सकते हैं.

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नरेन्द्र मोदी

कॉमेडियन श्याम रंगीला ने 13 मई को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्चा दाखिल किया था.

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