बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की मुश्किलें थमती दिखाई नहीं पड़ रही है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने उन्हें योग शिविर पर सर्विस टैक्स चुकाने के निर्देश दिए हैं.
Image Credit: my-lord.inअब उन्हें योग शिविर के आयोजन करने पर सर्विस टैक्स चुकाने के निर्देश दिए हैं.
Image Credit: my-lord.inजस्टिस अभय एस ओका एवं जस्टिस उज्जल भुयन की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
Image Credit: my-lord.inबेंच ने इस कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (CESTAT) के फैसले को बरकरार रखा है.
Image Credit: my-lord.inPTI के अनुसार, ट्राइब्यूनल ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट पर योग शिविर के आयोजन पर टैक्स भुगतान करने के निर्देश दिए थे.
Image Credit: my-lord.inबेंच ने कहा, अगर योग शिविर में शामिल होने के लिए ट्रस्ट एंट्री फी लेती है, तो ये एक तरह से सर्विस हुई. हमें ट्राइब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं दिखता है.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!