सहारा-सेबी विवाद मामले में बुधवार के दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को सेबी-सहारा फंड (एस्क्रो अकाउंट) में एक हजार करोड़ रूपये जमा करने को कहा है.
Image Credit: my-lord.inवहीं, बचे 9 हजार करोड़ रूपये सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को वर्सोवा की संपत्ति से जुटाने को कहा है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश भी शामिल रहे.
Image Credit: my-lord.inपीठ ने कहा कि सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए अदालत को कोई व्यावहारिक समाधान निकालना होगा, क्योंकि यह मामला एक दशक (दस साल) से अधिक समय से पेंडिग है
Image Credit: my-lord.inऔर सहारा ने अब तक 25 हजार करोड़ की राशि में से केवल 15 हजार करोड़ रूपये ही जमा किए है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि यदि इस बीच सहारा समूह कोई संपत्ति बेचती है तो उससे मिले पैसे को सेबी-सहारा फंड में जमा किया जाना चाहिए.
Image Credit: my-lord.inअब अदालत एक महीने बाद सेबी-सहारा विवाद मामले को सुनेगी.
Image Credit: my-lord.inऔर सुनिश्चित करेगी कि सहारा ने अदालत के निर्देशों का पालन किया है या नहीं.
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