Sahara-Sebi Row: 30 दिन के अंदर हजार करोड़ रूपये जमा करें, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को दिया निर्देश

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 07 Sep, 2024

सहारा ग्रुप की दो कंपनियां

सहारा-सेबी विवाद मामले में बुधवार के दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को सेबी-सहारा फंड (एस्क्रो अकाउंट) में एक हजार करोड़ रूपये जमा करने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट

वहीं, बचे 9 हजार करोड़ रूपये सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को वर्सोवा की संपत्ति से जुटाने को कहा है.

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सेबी-सहारा विवाद की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश भी शामिल रहे.

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सहारा के निवेशकों का पैसा

पीठ ने कहा कि सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए अदालत को कोई व्यावहारिक समाधान निकालना होगा, क्योंकि यह मामला एक दशक (दस साल) से अधिक समय से पेंडिग है

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सेबी-सहारा फंड

और सहारा ने अब तक 25 हजार करोड़ की राशि में से केवल 15 हजार करोड़ रूपये ही जमा किए है.

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सेबी

अदालत ने कहा कि यदि इस बीच सहारा समूह कोई संपत्ति बेचती है तो उससे मिले पैसे को सेबी-सहारा फंड में जमा किया जाना चाहिए.

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सेबी-सहारा विवाद

अब अदालत एक महीने बाद सेबी-सहारा विवाद मामले को सुनेगी.

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सेबी सहारा विवाद

और सुनिश्चित करेगी कि सहारा ने अदालत के निर्देशों का पालन किया है या नहीं.

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