राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग लाने का नियम

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 12 Dec, 2024

विपक्षी दल

विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर काफी अक्रामक रूख अपना रखा है.

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पदेन सदस्य

भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य माने जाते हैं,

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सभापति के महाभियोग लाने की प्रक्रिया

ऐसे में सवाल है कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है...

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उपराष्ट्रपति से संबद्ध

इसलिए विपक्षी दलों को सभापति जगदीप धनखड़ को पदच्युत करने के लिए उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया का पालन करना होगा.

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संविधान के अनुच्छेद 67 (बी)

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का जिक्र 67(बी) में हैं,

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राज्यसभा के बहुमत सदस्य

जिसके अनुसार राज्यसभा के बहुमत सदस्यों द्वारा सभापति के खिलाफ महाभियोग का लाने का प्रस्ताव पास किया गया है, साथ ही उस प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति मिलनी चाहिए.

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14 दिन पहले नोटिस

वहीं सभापति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है.

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विंटर सेशन

बता दें कि विंटर सेशन 20 दिसंबर तक ही है, जिससे विपक्ष द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाने में अनिश्चितता दिखेगी.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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