विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर काफी अक्रामक रूख अपना रखा है.
Source: my-lord.inभारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य माने जाते हैं,
Source: my-lord.inऐसे में सवाल है कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है...
Source: my-lord.inइसलिए विपक्षी दलों को सभापति जगदीप धनखड़ को पदच्युत करने के लिए उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया का पालन करना होगा.
Source: my-lord.inउपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का जिक्र 67(बी) में हैं,
Source: my-lord.inजिसके अनुसार राज्यसभा के बहुमत सदस्यों द्वारा सभापति के खिलाफ महाभियोग का लाने का प्रस्ताव पास किया गया है, साथ ही उस प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति मिलनी चाहिए.
Source: my-lord.inवहीं सभापति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है.
Source: my-lord.inबता दें कि विंटर सेशन 20 दिसंबर तक ही है, जिससे विपक्ष द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाने में अनिश्चितता दिखेगी.
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