विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर काफी अक्रामक रूख अपना रखा है.
Image Credit: my-lord.inभारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य माने जाते हैं,
Image Credit: my-lord.inऐसे में सवाल है कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है...
Image Credit: my-lord.inइसलिए विपक्षी दलों को सभापति जगदीप धनखड़ को पदच्युत करने के लिए उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया का पालन करना होगा.
Image Credit: my-lord.inउपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का जिक्र 67(बी) में हैं,
Image Credit: my-lord.inजिसके अनुसार राज्यसभा के बहुमत सदस्यों द्वारा सभापति के खिलाफ महाभियोग का लाने का प्रस्ताव पास किया गया है, साथ ही उस प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति मिलनी चाहिए.
Image Credit: my-lord.inवहीं सभापति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है.
Image Credit: my-lord.inबता दें कि विंटर सेशन 20 दिसंबर तक ही है, जिससे विपक्ष द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाने में अनिश्चितता दिखेगी.
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