पहली मुलाकात में कोई भी समझदार लड़की किसा लड़के के साथ होटल में नहीं जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 18 Sep, 2024

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने रेप केस के आरोपी को बरी करते हुए कोई भी लड़की अंजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल में नहीं जाएगी.

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आरोपों को माना अविश्वसनीय

जस्टिस ने आरोपों को अविश्वसनीय मानते बताते हुए कहा कि ये संभव नहीं है कि पीड़िता आरोपी से परिचित नहीं थी, उसका ये आचरण सामान्य व्यक्ति के अनुरूप नहीं लगता है.

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दलीलों में खामियां

इस दौरान अदालत ने पीड़िता की दलीलों में खामियों को भी उजागर किया.

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घटना की तारीख

साथ ही अदालत ने तथ्यों की खामियां उजागर करते हुए कहा कि पीड़िता ने उस तारीख का भी जिक्र नहीं किया है, जिस दिन घटना हुई थी.

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जबरन संबंध

बता दें कि मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसे होटल में बुलाकर जबरन संबंध बनाए है.

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शारीरिक संबंध

घटना 2017 की है, जब लड़की ने आरोप जब वह होटल पर उससे मिलने गई, तब लड़के ने जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाया.

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फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट

उस दौरान लड़के ने कुछ आपत्तिजनक पिक्चर भी क्लिक की, और फेसबुक पर अपलोड कर दिया.

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लड़के ने किया ब्रेकअप

इस घटना के बाद लड़के ने उससे ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद लड़की ने अक्टूबर 2017 को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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