बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने रेप केस के आरोपी को बरी करते हुए कोई भी लड़की अंजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल में नहीं जाएगी.
Image Credit: my-lord.inजस्टिस ने आरोपों को अविश्वसनीय मानते बताते हुए कहा कि ये संभव नहीं है कि पीड़िता आरोपी से परिचित नहीं थी, उसका ये आचरण सामान्य व्यक्ति के अनुरूप नहीं लगता है.
Image Credit: my-lord.inइस दौरान अदालत ने पीड़िता की दलीलों में खामियों को भी उजागर किया.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही अदालत ने तथ्यों की खामियां उजागर करते हुए कहा कि पीड़िता ने उस तारीख का भी जिक्र नहीं किया है, जिस दिन घटना हुई थी.
Image Credit: my-lord.inबता दें कि मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसे होटल में बुलाकर जबरन संबंध बनाए है.
Image Credit: my-lord.inघटना 2017 की है, जब लड़की ने आरोप जब वह होटल पर उससे मिलने गई, तब लड़के ने जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाया.
Image Credit: my-lord.inउस दौरान लड़के ने कुछ आपत्तिजनक पिक्चर भी क्लिक की, और फेसबुक पर अपलोड कर दिया.
Image Credit: my-lord.inइस घटना के बाद लड़के ने उससे ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद लड़की ने अक्टूबर 2017 को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
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