राम रहीम को 12वीं बार Parole, जानें इसे पाने की प्रोसेस

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 28 Jan, 2025

गुरमीत राम रहीम सिंह

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 12वीं बार पैरोल (Parole) मिली है और वे 2017 के बाद पहली बार सिरसा डेरे में पहुंच रहे हैं.

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को Parole

आज सुबह ही गुरमीत राम रहीम सिंह सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर आए हैं, जहां से वे इस बार बागपत के बरनावा की जगह सिरसा डेरे में जा रहे है.

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क्यों मिलती है पैरोल?

बता दें कि पैरोल, किसी कैदी को समाज में घुलने-मिलने में बनाए रखने के लिए दी जाती है, ताकि वह समाज से पूरी तरह से ना कट जाए.

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पैरोल देने की प्रोसेस

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि देश में पैरोल कब और किन हालात में दी जाती है....

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जेल नियमावली

सबसे पहले, जेल और जेल नियमावली राज्य सरकार के अंदर आती है और एक साल में रेगुलर पैरौल अधिकतम 10 सप्ताह के लिए दी जा सकती है.

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राज्य सरकार का फैसला

वहीं, इमरजेंसी पैरोल चार सप्ताह के लिए जाती है. बता दें कि पैरोल देने का फैसला भी राज्य सरकार की ओर से ही आता है.

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जेल सुपरिटेंडेंट

जब कैदी की ओर से पौरोल की मांग की जाती है, तो जेल सुपरिटेंडेंट, जेल में उसकी रिपोर्ट बनाकर, गृह मंत्रलाय के उप मुख्य सचिव (Deputy Secretary) के पास रजामंदी के लिए भेजता है,

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गृह मंत्रालय के Deputy Superintedent

अगर उप-मुख्य सचिव उस रिपोर्ट पर अपनी सहमति जताते हैं, तभी कैदी को पैरोल मिल पाती है.

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30 दिन की पैरोल

बताना लाजिमी है कि राम रहीम को इस बार 30 दिन की पैरोल मिली है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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