अब जाना पड़ेगा जेल! पूर्व पति का अश्लील वीडियो शेयर करने पर बुरी फंसी राखी सावंत

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 22 Apr, 2024

Supreme Court

राखी सावंत की सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग खारिज हो गई है.

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Trial Court

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है. सरेंडर करने के लिए उन्हें चार हफ्ते का समय दिया गया है.

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Bombay HC

बता दें कि SC से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत की अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया था.

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IT Act

राखी सावंत के खिलाफ उनके पूर्व पति ने मुकदमा दर्ज कराया था.

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अश्लील वीडियो

पूर्व पति ने आरोप लगाया कि राखी ने उनसे जुड़ा अश्लील वीडियो एक टीवी टॉक शो पर चलाया. वीडियो को WhatsApp समूह में प्रसारित किया था.

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राखी के खिलाफ मुकदमा

पुलिस ने राखी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि और आईटी एक्ट की धारा 67ए (इलेक्ट्रानिक रूप से यौन सामग्री प्रकाशित करना) के तहत मामला दर्ज किया है.

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गुपचुप तरीके से शादी

राखी और आदिल ने सीक्रेट तौर पर निकाह किया था. रिश्ता अच्छा नहीं रहा. दोनों ने एक-दूसरे काफी गंभीर आरोप लगाए.

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