चोरी-छिपे दूसरे के घर में घुसने पर कितनी होगी सजा?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 21 Dec, 2024

दूसरे के घर में जाना

कई बार देखते हैं कि कई पड़ोसी एक-दूसरे के घर में बिन बताए चले जाते हैं,

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आपसी सामंजस्य और दोस्ती

भले ही यह उनकी आपसी सामंजस्य और आपस में दोस्ती को लेकर हो,

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बिन बताए जाना अपराध

लेकिन बिन बताए या चोरी छिपे किसी के घर में किसी व्यक्ति का जाना अपराध है,

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घरों की रक्षा के लिए कानून

बताते चलें कि इस कानून उद्देश्य लोगों के घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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लुर्किंग हाउस-ट्रेसपास

भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 (1) घर के सदस्यों से छिपकर घर में जाने को लुर्किंग हाउस-ट्रेसपास बताती है,

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दिन और रात में अलग सजा

वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 331, दिन और रात के समय ऐसा करने पर अलग-अलग सजा का प्रावधान करती है,

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BNS की धारा 331 (1)

331 (1) के अनुसार, जो कोई छिपकर घर में घुसपैठ या घर में सेंध लगाने का अपराध करता है, उसे दो साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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BNS की धारा 331 (2)

331 (2) के अनुसार, जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसपैठ या घर में सेंध लगाने का अपराध करता है, उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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