'पेपर लीक' करने पर कितनी सजा का प्रावधान है?

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 20 Jun, 2024

UGC-NET

हाल ही में NTA ने UGC-NET की परीक्षा रद्द की है.

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परीक्षा में गड़बड़ी

एजेंसी ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी होने के चलते ये फैसला लिया गया है. NET की परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी.

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CBI जांच

आगे की जांच के लिए मामले को CBI के पास सौंपी जा रही है.

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Anti Paper Leak

हाल ही में संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया है, जिसे एंटी पेपर लीक कानून भी कहा जाता है.

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कड़ी सजा का प्रावधान

इस कानून के तहत पेपर लीक करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है.

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दस साल की सजा

पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रूपये का जुर्माना लगेगा.

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मुन्ना भाई

पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रूपये का जुर्माना लगेगा.

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संस्थान ने किया पेपर लीक

अगर पेपर लीक करने में किसी संस्थान का नाम आता है, तो परीक्षा का पूरा खर्चा उस संस्थान से वसूला जाएगा. संस्थान की संपत्ति कुर्की (जब्त) की जा सकती है.

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सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस

कानून के अनुसार, पेपर लीक के अपराधों की जांच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) या एएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे.

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पेपर लीक की समस्या

हालांकि, आज के दौर में पेपर लीक की समस्या अत्यंत गंभीर है.

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