प्राइवेट कॉलेज से MBBS पढ़े छात्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने से मांगी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 23 May, 2024

प्राइवेट से MBBS

प्राइवेट कॉलेज से MBBS पढ़े छात्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने से राहत की मांग की है.

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नोटिफिकेशन

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है.

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मेडिकल प्रैक्टिस

कर्नाटक सरकार का नोटिफिकेशन है कि स्थायी मेडिकल प्रैक्टिस के पात्र होने के लिए सार्वजनिक ग्रामीण सेवा करने का अनिवार्य होगा.

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मांगी राहत

प्राइवेट कॉलेज से MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र ने इस नियम में राहत की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.

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डिवीजन बेंच

सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले को सुना.

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प्राइवेट संस्थान

बेंच ने पूछा कि आपने प्राइवेट संस्थान से मेडिकल की पढ़ाई की है सिर्फ इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के फैसले पर छूट नहीं देंगे.

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राष्ट्र निर्माण

बेंच ने पूछा कि क्या प्राइवेट संस्थानों पर राष्ट्र निर्माण का कोई दायित्व नहीं है.

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कई मुद्दे

याचिकाकर्ता के वकील ने चिंता जताते हुए कहा कि इसमें भाषा सहित अन्य मुद्दे जुड़े हैं.

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यह कैसी मांग?

यह कैसी मांग है? सिर्फ इसलिए कि आप अमीर है, इसलिए राहत मांगना उचित नहीं हैं.

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मेडिकल कोर्स एक्ट 2015

अदालत ने आगे बताया कि मेडिकल कोर्स एक्ट, 2015 के आधार पर छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा को अनिवार्य किया

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NOC

सेवा पूरा होने पर अभ्यर्थी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया जाएगा,

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तब होगा रजिस्ट्रेशन

इसके बाद ही अभ्यर्थी कर्नाटक मेडिकल काउंसिल के साथ स्थायी रजिस्ट्रेशन का पात्र होगा.

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