राजनीतिक पार्टियों द्वारा मेनिफेस्टो के वादें नहीं निभाने पर क्या कहता है कानून?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 16 Apr, 2024

घोषणा पत्र

हर राजनीतिक दल घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो अपनी विचारधारा, जनता के लिए उसकी नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार तय करती है.

Image Credit: my-lord.in

दलों के मेनिफेस्टो

मतदाता सभी दलों के मेनिफेस्टो में तुलना व अपने विचार के आधार पर वोट देता है.

Image Credit: my-lord.in

मामला पहुंचा अदालत

साल, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हुई, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा वादें को पूरा नहीं करने पर कार्रवाई को लेकर कानूनी निर्देश की मांग हुई.

Image Credit: my-lord.in

जनहित याचिका

इस PIL के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दलों के वादे को कानूनी रूप से लागू कराना संभव नहीं है.

Image Credit: my-lord.in

कानूनी तौर पर

दूसरे शब्दों में, राजनीतिक दलों द्वारा वादे को पूरा नहीं कर पाने पर उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता है.

Image Credit: my-lord.in

संविधान के खिलाफ

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया राजनीतिक दल ऐसी वादे नहीं कर सकती है, जो संविधान प्रदत अधिकारों के खिलाफ जाती हो.

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: एलोपैथी से आपको क्या? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को फटकार

अगली वेब स्टोरी