No Parking से पुलिस ने उठा ली कार, तो गाड़ी ऐसे मिलेगी वापस

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 29 Nov, 2024

सार्वजनिक जगहों पर गाड़ी लगाना

र्वजनिक जगहों पर गाड़ी लगाने पर कभी-कभी पुलिस आपकी गाड़ी टो कर लेती है,

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नो पार्किंग जोन

अक्सर ऐसा नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने के चलते होता है

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नियमों का उल्लंघन

या किसी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन होने पर पुलिस आपकी गाड़ी टो करके ले जाती है.

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आईपीसी की धारा 283

आईपीसी की धारा 283 नो पार्किंग या सार्वजनिक जगहों में आवाजाही को अवरूद्ध करने को अपराध बताती हैं,

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नजदीकी पुलिस स्टेशन

ऐसे में अगर पुलिस आपकी गाड़ी उठाकर ले गई है, तो सबसे पहले वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता करें.

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भरना पडे़गा चालान

वहां जाने पर पुलिस नियमों के चलते आपका आपका चालान करती है,

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500 रूपये तक का चालान

आईपीसी की धारा 283 के अनुसार, पुलिस 200 से लेकर 500 रूपये तक का चालान कर सकती है.

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चालान भरने के बाद मिलेगी गाड़ी

चालान भरने के बाद आप गाड़ी को वापस पा सकते हैं.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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