पतंजलि की सोन पापड़ी का क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर उत्तराखंड कोर्ट ने कंपनी के अधिकारी समेत तीन को जेल भेजा है.
Image Credit: my-lord.inऐसे में पतंजलि की सोन पापड़ी का क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर उत्तराखंड कोर्ट ने कंपनी के अधिकारी समेत तीन को जेल भेजा है.
Image Credit: my-lord.inउत्तराखंड के पिथौरागढ़ की जिला अदालत ने आरोपियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के अंतर्गत सजा दी.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के तृतीय यूनिट हर्बल पार्क लक्सर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार को 25 हजार रूपये जुर्माना लगाया
Image Credit: my-lord.inअदालत ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपी इन राशि को भरने में असफल रहते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 7 दिन से लेकर 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई जाएगी.
Image Credit: my-lord.inखाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 59 के अनुसार, कानून के अनुसार, जो व्यक्ति, नहीं खाने योग्य पदार्थ की बिक्री, भंडारण या वितरित करता है,
Image Credit: my-lord.inतथा जिसे खाने से मौत हो सकती है, आरोप साबित होने पर करीब दस लाख रूपये का जुर्माना और अधिकतम सात जेल की सजा हो सकती है.
Image Credit: my-lord.inजिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदार लीलाधर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया.
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