Nuh Violence का मामला पहुंचा Supreme Court, पीठ ने कहा...

Ananya Srivastava

Image Credit: my-lord.in | 02 Aug, 2023

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार से सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए जिसका असर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है; अर्जेंट लिस्टिंग के तहत यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया

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SC की इस पीठ ने तय की अगली तारीख

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश एस वी एन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की, कुछ निर्देश दिए और अगली तारीख 4 अगस्त, 2023 तय की है

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केंद्र और राज्यों को कोर्ट का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार और पुलिस व्यवस्था को निर्देश दिया है कि वो ऐसे निवारक कदम उठायें जिससे नूंह हिंसा के जवाब में प्रोटेस्ट रैली में हेट स्पीच और दंगे न हों

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'पर्याप्त बल तैनात करें'

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और पुलिस प्राधिकरण को निर्दश दिया है कि वो पर्याप्त बल तैनात कर दें जिससे मामला ज्यादा न बढ़े

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वीडियोग्रैफी और सीसीटीवी फुटेज को लेकर निर्देश

इस घटना की, संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियोग्रैफी करें और उसे संरक्षित करके रखें; घटना की सीसीटीवी फुटेज को संभालकर रखने का भी निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है

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कैसे हुई नूंह हिंसा की शुरुआत

सोमवार शम को हरियाणा के नूंह जिले में एक 'विश्व हिन्दू परिषद' के प्रोसेशन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया क्योंकि उड़ती खबरों के अनुसार उसमें मोनू मनेसर हिस्सा लेने वाले थे

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इतने लोगों की हो चुकी है मौत

बता दें कि अब तक कम से कम पांच लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिसवाले समेत 70 लोग घायल हैं, चालीस मामले दायर किये जा सकते हैं और लगभग 80 लोगों को सामुदायिक हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किया गया है

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विश्व हिन्दू परिषद का ऐलान

विश्व हिन्दू परिषद (VHP) ने ऐलान किया है कि वो इस हिंसा के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे और फिलहाल इसपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है

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