हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार से सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए जिसका असर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है; अर्जेंट लिस्टिंग के तहत यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश एस वी एन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की, कुछ निर्देश दिए और अगली तारीख 4 अगस्त, 2023 तय की है
Image Credit: my-lord.inउच्चतम न्यायालय ने केंद्र और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार और पुलिस व्यवस्था को निर्देश दिया है कि वो ऐसे निवारक कदम उठायें जिससे नूंह हिंसा के जवाब में प्रोटेस्ट रैली में हेट स्पीच और दंगे न हों
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने राज्य और पुलिस प्राधिकरण को निर्दश दिया है कि वो पर्याप्त बल तैनात कर दें जिससे मामला ज्यादा न बढ़े
Image Credit: my-lord.inइस घटना की, संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियोग्रैफी करें और उसे संरक्षित करके रखें; घटना की सीसीटीवी फुटेज को संभालकर रखने का भी निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है
Image Credit: my-lord.inसोमवार शम को हरियाणा के नूंह जिले में एक 'विश्व हिन्दू परिषद' के प्रोसेशन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया क्योंकि उड़ती खबरों के अनुसार उसमें मोनू मनेसर हिस्सा लेने वाले थे
Image Credit: my-lord.inबता दें कि अब तक कम से कम पांच लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिसवाले समेत 70 लोग घायल हैं, चालीस मामले दायर किये जा सकते हैं और लगभग 80 लोगों को सामुदायिक हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किया गया है
Image Credit: my-lord.inविश्व हिन्दू परिषद (VHP) ने ऐलान किया है कि वो इस हिंसा के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे और फिलहाल इसपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है
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