NEET 2024: NTA का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 10 Jun, 2024

ग्रेस मार्क्स

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है.

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NEET

आंध्र प्रदेश राज्य के NEET उम्मीदवार श्री जारिपाते कार्तिक ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की है.

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NTA

याचिकाकर्ता का कहना है कि NTA द्वारा 1536 उम्मीदवारों को 'समय की हानि' के आधार पर क्षतिपूर्ति अंक देने की कार्रवाई अवैध, मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है.

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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री

याचिकाकर्ता के वकील, श्री वाई. बालाजी और श्री चिराग शर्मा ने मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का रुख किया है.

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नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला

याचिका में तर्क दिया गया है कि 'नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला' का गलत तरीके से लागू किया गया है, जिससे परीक्षा के उद्देश्य और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है.

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ग्रेस मार्क्स

याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय विषय ज्ञान का सही आकलन नहीं करता है.

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NTA का फैसला रद्द हो

याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप करने और NTA के निर्णय को रद्द करने की मांग की है.

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सूचीबद्ध नहीं हुआ है मामला

मामले की सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकीलों ने इसके शीघ्र निपटारे की उम्मीद जताई है.

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