NDPS Act: ड्रग्स के साथ गए पकड़े तो मिलेगी 20 साल जेल की सजा

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 17 Nov, 2024

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024

20 नवंबर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं.

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चुनाव से पहले पैसे की बरामदगी

उससे पहले महाराष्ट्र में ड्रग्स और पैसे की बरामदगी की मात्रा और रकम बेहद हैरान करने वाली है.

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भारी मात्रा में ड्रग्स

बता दें कि इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्कॉड ने 37.98 करोड़ रुपये की शराब और 37.76 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए है.

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मेफेड्रोन और कोकीन

वहीं, पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिकों से 2.42 किलोग्राम मेफेड्रोन और 174 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत 5.62 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

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NDPS Act

देश में नारकोटिक्‍स ड्रग्‍स एंड साइकोट्रोपिक सब्‍सटेंस एक्‍ट यानी एनडीपीएस (NDPS Act) के ड्रग्स के अपराध तय किए जाते हैं.

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ड्रग्स की मात्रा के आधार पर सजा

NDPS Act के अनुसार ड्रग्स की छोटी मात्रा की जब्ती के लिए सजा में एक साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है.

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ड्रग्स की कॉमर्शियल क्वांटिटी

वहीं, जब जब्त ड्रग्स की क्वांटिटी कॉमर्शियल मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक होती है तो दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.

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20 साल का कठोर कारावास

NDPS Act के कर्मशियल मात्रा बरामद होने पर अदालत दोषी पाने की स्थिति में आरोपी को 10 साल से लेकर 20 साल तक की कठोर कारावास और 2 लाख रूपये जुर्माना लगा सकती है

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सेवन करने पर सजा

वहीं, नारकोटिक ड्रग्‍स या साइकोट्रोपिक पदार्थ का सेवन करने पर एक साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है

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