क्या है NCT of Delhi (Amendment) Bill 2023?

Ananya Srivastava

Image Credit: my-lord.in | 07 Aug, 2023

लोक सभा में पारित हुआ विधेयक

अगस्त की पहली तारीख को लोक सभा में 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' (The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023) पेश किया गया और 3 अगस्त, 2023 को इसे सदन ने पारित कर दिया

Image Credit: my-lord.in

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

इस विधेयक को सदन में अमित शाह द्वारा पेश किया गया था; इसे क्यों पारित किया गया है, इसके प्रावधान क्या हैं और इससे उपराज्यपाल को किस तरह के अधिकार और शक्तियां दी जाएंगी, आइए जानते हैं

Image Credit: my-lord.in

बिल के तहत National Civil Services Authority

यह बिल एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को स्थापित करता है जिसका काम सेवाओं से जुड़े कुछ मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल को रेकमेंडेशन्स देना है; दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे

Image Credit: my-lord.in

Lieutenant Governor के अधिकार

उपराज्यपाल दिल्ली विधान सभा की विधायिक क्षमता के बाहर के वो मामले जिन्हें उपराज्यपाल को सौंपे गए हों या वो मामले जहां कानून द्वारा एलजी को अपने विवेक से कार्य करने या कोई न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता हो, उनमें उपराज्यपाल अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल कर सकेंगे

Image Credit: my-lord.in

मंत्री भी कर सकेंगे मामलों का निपटान

दिल्ली सरकार का मंत्री संबंधित विभाग सचिव के परामर्श पर किसी भी मामले के निपटान का निर्देश दे सकते हैं; दिल्ली की शांति या केंद्र, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के दिल्ली सरकार के साथ रिश्ते से जुड़े मामलों के प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के जरिए जाने चाहिए

Image Credit: my-lord.in

सचिव की क्या हैं जिम्मेदारियां

मामले जिनमें केंद्र या राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ दिल्ली सरकार किसी तरह के विवाद में पड़ सकती है, उनकी ओर एलजी, सीएम और प्रमुख सचिव का ध्यान संबंधित विभाग सचिव द्वारा लाया जाएगा

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: आपराधिक मामलों में Reference और Revision का क्या है महत्त्व?

अगली वेब स्टोरी