नाबालिग बच्चे को दी गाड़ी तो माता-पिता लगेगा जुर्माना: लखनऊ पुलिस

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 07 Jul, 2024

लखनऊ पुलिस

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आज नाबालिग बच्चों को गाड़ी देने वाले माता-पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है.

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माता-पिता

सूचना के अनुसार, जिले के सभी माता-पिता, अभिभावकों और वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाना पूरी तरह से अवैध है.

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नाबालिग बच्चा

और ऐसे में नाबालिग, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से रोक है.

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होगी सख्त कार्रवाई

यदि किसी भी पैरेंट्स का 18 साल से कम का बच्चा वाहन चलाता पाया गया तो पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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मोटर वाहन अधिनियम

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि कोई बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो निम्नलिखित दंड और जुर्माना लागू होंगे:

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भारतीय न्याय संहिता

माता-पिता/अभिभावक/वाहन मालिकों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

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25,000 जुर्माना

सूचना के अनुसार 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है,

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गाड़ी का रजिस्ट्रेशन

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है,

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लाइसेंस मिलने में दिक्कत

बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

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नियमों का पालन करें

लखनऊ पुलिस ने सभी नागरिकों से इस नियम का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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