लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आज नाबालिग बच्चों को गाड़ी देने वाले माता-पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है.
Image Credit: my-lord.inसूचना के अनुसार, जिले के सभी माता-पिता, अभिभावकों और वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाना पूरी तरह से अवैध है.
Image Credit: my-lord.inऔर ऐसे में नाबालिग, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से रोक है.
Image Credit: my-lord.inयदि किसी भी पैरेंट्स का 18 साल से कम का बच्चा वाहन चलाता पाया गया तो पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Image Credit: my-lord.inमोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि कोई बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो निम्नलिखित दंड और जुर्माना लागू होंगे:
Image Credit: my-lord.inमाता-पिता/अभिभावक/वाहन मालिकों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
Image Credit: my-lord.inसूचना के अनुसार 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है,
Image Credit: my-lord.inगाड़ी का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है,
Image Credit: my-lord.inबच्चे को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inलखनऊ पुलिस ने सभी नागरिकों से इस नियम का सख्ती से पालन करने की अपील की है.
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