क्या साल भर के अंदर हिंदूओं में तलाक संभव हैं? अगर कारण दोनों के बीच अनबन हो और दोनों को एक साथ रहने में कठिनाई आ रही हो.
Image Credit: my-lord.inऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया, जिसमें एक कपल ने आपसी असंगति या अनबन (Mutual Incompatibilty) के आधार पर तलाक की मांग को लेकर फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील किया था.
Image Credit: my-lord.inइलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दो हिंदुओं के बीच विवाह को एक साल के भीतर आपसी अनबन होने के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता.
Image Credit: my-lord.inइलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दो हिंदूओं के बीच विवाह एक पवित्र बंधन है, और विवाह विच्छेद यानि तलाक का फैसला कानून के अनुसार ही किया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने आगे कहा कि दोनो पक्षों में अनबन हैं और वे आपसी सहमति से तलाक को इच्छुक हैं, इस आधार पर तलाक नहीं दी जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई असाधारण परिस्थिति (क्रूरता, दहेज के लिए प्रताड़ना आदि) नहीं दिखाई पड़ती है और ना ही तलाक आवेदन के लिए समय सीमा पूरा हुआ है.
Image Credit: my-lord.inकपल ने फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत आपसी अनबन को आधार बनाकर विवाह समाप्ति के लिए याचिका दायर की थी.
Image Credit: my-lord.inफैमिली कोर्ट ने विवाह रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि यह कहते हुए कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम अवधि (एक साल) पूरी नहीं हुई थी.
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