साल भर की शादी में नहीं मिलेगा Divorce!

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 29 Jan, 2025

साल भर में तलाक

क्या साल भर के अंदर हिंदूओं में तलाक संभव हैं? अगर कारण दोनों के बीच अनबन हो और दोनों को एक साथ रहने में कठिनाई आ रही हो.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया, जिसमें एक कपल ने आपसी असंगति या अनबन (Mutual Incompatibilty) के आधार पर तलाक की मांग को लेकर फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील किया था.

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दो हिंदूओं की शादी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दो हिंदुओं के बीच विवाह को एक साल के भीतर आपसी अनबन होने के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता.

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पवित्र बंधन

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दो हिंदूओं के बीच विवाह एक पवित्र बंधन है, और विवाह विच्छेद यानि तलाक का फैसला कानून के अनुसार ही किया जा सकता है.

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आपसी सहमति से भी तलाक नहीं!

अदालत ने आगे कहा कि दोनो पक्षों में अनबन हैं और वे आपसी सहमति से तलाक को इच्छुक हैं, इस आधार पर तलाक नहीं दी जा सकती है.

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शादी के साल नहीं हुए पूरे

कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई असाधारण परिस्थिति (क्रूरता, दहेज के लिए प्रताड़ना आदि) नहीं दिखाई पड़ती है और ना ही तलाक आवेदन के लिए समय सीमा पूरा हुआ है.

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आपसी अनबन

कपल ने फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत आपसी अनबन को आधार बनाकर विवाह समाप्ति के लिए याचिका दायर की थी.

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फैमिली कोर्ट

फैमिली कोर्ट ने विवाह रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि यह कहते हुए कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम अवधि (एक साल) पूरी नहीं हुई थी.

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