दिल्ली आबकारी नीति मामले में AAP के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को जारी किया नोटिस
Image Credit: my-lord.inपीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलील पर गौर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं
Image Credit: my-lord.inशीर्ष अदालते ने कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगी. सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने कहा कि आमतौर पर अदालत नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन यह अन्य कारणों से नीति बनाने का मामला है
Image Credit: my-lord.inवाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर की सुनवाई
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाइकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं और उनके खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ इस मामले पर आज सुनवाई करने के लिए 10 जुलाई को सहमत हुई थी
Image Credit: my-lord.inदिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग था. सीबीआई ने उन्हें ‘‘घोटाले'' में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं.
Image Credit: my-lord.inसिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!