ममता कुलकर्णी को NDPS Case में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 08 Aug, 2024

ममता कुलकर्णी

कुलकर्णी पर हुए ड्रग्स केस को खारिज कर दिया.

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बॉम्बे हाईकोर्ट

जजमेंट कॉपी में उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकार्ड पर रखे गए सबूत के अनुसार आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टतया मामला बनता नहीं दिखाई पड़ता है, मामले को जारी रखना तुच्छ और अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा.

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जजमेंट कॉपी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 जुलाई के दिन ये फैसला सुनाया था. फैसले की जजमेंट कॉपी आज(बुधवार) को जारी हुई है.

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Prima Facie

अदालत ने रिकार्ड पर रखे गए मटेरियल पर गौर करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टतया मामला नहीं बनता है.

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FIR हुई रद्द

अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि यह एफआईआर (FIR) को रद्द करने के लिए वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने का एक उपयुक्त मामला पाती है क्योंकि इसमें आगे की कार्यवाही ' तुच्छ और परेशान करने वाली' होगी.

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NDPS Act

साल 2016 में बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने ठाणे पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के विभिन्न प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर (FIR) को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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चार्जशीट

आरोप पत्र में गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों को देखने के बाद, हाईकोर्ट ने नोट किया कि कथित साजिश की बैठक केन्या के होटल के डाइनिंग हॉल में हुई थी और कुलकर्णी डाइनिंग टेबल के बगल में एक सोफे पर बैठी थी.

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NDPS का मुकदमा

Bombay High Court ने कहा कि आरोप पत्र में प्रस्तुत सामग्री एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ मामले की कार्यवाही जारी रखने का औचित्य नहीं है.

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