CJI DY Chandrachud: वर्षो की विरासत ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 23 Oct, 2024

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट मदरसों से बंद करने व वहां पढ़ रहे छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने की मांग पर विचार कर रहा था.

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मदरसा शिक्षा

इस दौरान बाल आयोग के इस दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत मदरसा शिक्षा आएगी या नहीं?

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राइट टू एजुकेशन

CJI ने सख्ती से पूछा कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में धार्मिक शिक्षा पर RTE नहीं लागू होता है.

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मदरसों को बंद करने से CJI का इंकार

वहीं मदरसों को बंद करने की बात पर CJI ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह देश हित में है कि आप मदरसों को रेगुलेट करें, ना कि उसे बंद करने की मांग,

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700 साल की विरासत

सीजेआई ने आगे कहा कि हम यूं ही 700 सालों के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते हैं.

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क्या करेंगे फिर?

मान लीजिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं और फिर भी माता-पिता बच्चों को मदरसा में भेजते हैं, तब आप क्या करेंगे?

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यूपी सरकार का समर्थन

वहीं यूपी सरकार में भी कहा कि हम मदरसा एक्ट में कानून को संशोधन कर कानून को बरकरार रख सकते हैं.

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फैसला रिजर्व

यूपी सरकार के पक्ष को सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

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