31 मई से पहले आधार और पैन करवाएं लिंक, नहीं तो कटेगा दोगुना टीडीएस

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 29 May, 2024

Pan Aadhar

अगर आपने पैन-आधार को लिंक नहीं करवाया है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है.

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Pan Card

आप जल्द से जल्द पैन-आधार कार्ड को लिंक करवा लें, नहीं तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है.

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TDS

अगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं है, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) दोगुना हो जाएगा.

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आयकर विभाग

आयकर विभाग ने इसे लेकर पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया है,

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टीडीएस कटेगा

जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस कम कटा है और उसका पैन-आधार लिंक नहीं है,

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होगी परेशानी

तो अमुक व्यक्ति की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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31 मई

विभाग के सर्कुलर के अनुसार, व्यक्ति को अपने आधार-पैन को 31 मई से पहले लिंक करवाना आवश्यक है.

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टैक्स चोरी

इसका उद्देश्य देश में टैक्स चोरी और पैन कार्ड की धोखाधड़ी को रोकना है.

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SFT

स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंनशियल ट्रांजेक्शन (SFT) भरने की भी आखिरी तारीख 31 मई ही है, इसलिए इसे भरने से पहले पैन और आधार कार्ड का लिंक करना आवश्यक है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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