क्या परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करना कानूनन सही है?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 30 Sep, 2024

अपनी मर्जी से शादी

लोगों को हमेशा उलझन होती है कि क्या कोई लड़का या लड़की अपनी मर्जी के अनुसार शादी कर सकते है?

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माता-पिता लेते हैं शादी का फैसला

समाजिक परिपाटी के अनुसार, हमारे देश में माता-पिता ही बच्चों की शादी का फैसला लेते है, ताकि सुयोग्य वर की तलाश की जा सके और उसकी संतान को आगे चलकर अपनी वैवाहिक क्लेशों का सामना नहीं करना पड़े.

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पसंद के व्यक्ति के शादी

तो क्या शादी के फैसले लेने में बालिग, लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, होने पर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं या नहीं?

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क्या कहता है कानून?

भारतीय कानून के अनुसार, अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं तो वे कानूनन अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं.

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माता-पिता की रजामंदी जरूरी नही!

अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए उन्हें अपने माता-पिता की सहमति आवश्यक नहीं है.

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में टिप्पणी की है कि सभी बालिग लोगों को अपने पसंद की व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है,

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संविधान का अनुच्छेद 21

अपनी मर्जी से विवाह करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला अहम अधिकार है. यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को स्वच्छंता से जीवन के अधिकार की देती है.

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पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार

जिसका अर्थ हुआ कि हर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है. और इसके लिए उसे अपने पेरेंट व समाजिक स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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