लोगों को हमेशा उलझन होती है कि क्या कोई लड़का या लड़की अपनी मर्जी के अनुसार शादी कर सकते है?
Image Credit: my-lord.inसमाजिक परिपाटी के अनुसार, हमारे देश में माता-पिता ही बच्चों की शादी का फैसला लेते है, ताकि सुयोग्य वर की तलाश की जा सके और उसकी संतान को आगे चलकर अपनी वैवाहिक क्लेशों का सामना नहीं करना पड़े.
Image Credit: my-lord.inतो क्या शादी के फैसले लेने में बालिग, लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, होने पर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं या नहीं?
Image Credit: my-lord.inभारतीय कानून के अनुसार, अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं तो वे कानूनन अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inअपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए उन्हें अपने माता-पिता की सहमति आवश्यक नहीं है.
Image Credit: my-lord.inवहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में टिप्पणी की है कि सभी बालिग लोगों को अपने पसंद की व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है,
Image Credit: my-lord.inअपनी मर्जी से विवाह करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला अहम अधिकार है. यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को स्वच्छंता से जीवन के अधिकार की देती है.
Image Credit: my-lord.inजिसका अर्थ हुआ कि हर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है. और इसके लिए उसे अपने पेरेंट व समाजिक स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है.
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