गरीब और वंचित वर्ग की पहुंच न्याय तक बनाने के लिए देश के विधिवेत्ता ने एक नए कानून की ओर कदम बढ़ाया, जो Legal Services Authorities Act, 1987 के रूप में सामने आया. इस अधिनियम के तहत देशभर में विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया.
Image Credit: my-lord.in1.डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी 2.स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी 3.नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी
Image Credit: my-lord.inइसका गठन लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट,1987 के धारा 9 के तहत हुआ. इसके धारा 2 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज इसके चेयरमैन होते हैं. धारा 3 के तहत सिवल जज पद के या इनसे बड़े पद के कोई कानूनी अधिकारी इसके सेक्रेटरी यानी सचिव होते हैं. इनके पास मीडीएशन के लिए केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उससे निचले स्तर के कोर्ट से आते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और जिला के जेल में जेल अदालत लगाने का काम भी ये करती है.,जो महीने में एक से दो बार लगाए जाते हैं.
Image Credit: my-lord.inइसका गठन लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 की धारा 6 के तहत किया गया हैं. स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की धारा 6(2)(a) के तहत हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस इसके मुख्य संरक्षक होते हैं. धारा 6(2)(b) के तहत हाई कोर्ट के जज या पूर्व जज इनके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं . धारा 6(3) के तहत डिस्ट्रिक्ट जज या इनसे बड़े पद के कानूनी अधिकारी मेम्बर सेक्रेटेरी होते हैं. धारा 7(2)(b) के तहत हाई कोर्ट के केस के लिए लोक अदालत स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी लगाते हैं.
Image Credit: my-lord.inइसका गठन लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 की धारा 3 के तहत किया गया हैं. NALSA के धारा 3(2)(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस इनके इसके मुख्य संरक्षक होते हैं. धारा 3(2)(b) के तहत सप्रीम कोर्ट के जज या पूर्व जज इनके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे. इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगे. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ही सम्पूर्ण देश में लोक अदालतो का आयोजन करवाता है.
Image Credit: my-lord.inलोक अदालत एक ऐसी जगह है जहां विवाद या अदालत में लंबित मामलों का निपटारा या समझौता किया जाता है. इस प्रणाली के माध्यम से छोटे छोटे पुराने मामले का फ़ैसला होता है.
Image Credit: my-lord.inसमाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देना. लोक अदालत लगाना. जेल अदालत और मुकदमों में आपसी सहमती से मध्यस्था कराना. किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मुफ़्त में अधिवक्ता मुहैया कराना.
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