जाने कोर्ट के लाइव् स्ट्रीमिंग के नये नियम

Nizam Kantaliya

Image Credit: my-lord.in | 25 Jan, 2023

Live streaming के प्रतिबंध

दिल्ली हाईकोर्ट अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नियम, 2022 को अधिसूचित करते हुए कोर्ट की live streaming को लेकर कई सख्त प्रावधान किए है और प्रतिबंध लगाए हैं. यह प्रतिबंध सभी मैसेजिंग एप्लिकेशन पर भी लागू होगा.

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मीडिया के लिए सख्त नियम

नए नियमों के अनुसार किसी भी रूप में अदालत की कार्यवाही की live streaming को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित कोई भी व्यक्ति लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड या प्रसारित नहीं कर सकेगा.

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Live stream के अपवाद

कुछ अपवादों को छोड़कर अदालत की अधिकांश कार्यवाही को जज की अनुमति से live stream किया जाएगा, और जज के रोकेने पर स्क्रीन पर “Order-dictation in progress” या किसी कारण से कोर्ट में जजों के ना होने पर “Court not in-session” लिखा आएगा.

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हाईकोर्ट का होगा विशेष कॉपीराइट

Live streaming को बिना अधिकृत प्रयोग करने पर Copyright Act और IT Act के तहत अपराध माना जाएगा और लाइव स्ट्रीम का कोई भी अनधिकृत उपयोग करने पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी.

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कोई भी देख सकेगा

Court live streaming को लाइव टेलीविज़न लिंक, वेबकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या अन्य माध्यम से ऑडियो-वीडियो प्रसारण के रूप में मिली अनुमति के अनुसार कोई भी व्यक्ति कार्यवाही को देख सकता है.

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कोर्ट अनुशासन का पालन

अदालत की कार्यवाही के दौरान, सभी कर्मियों को पीठासीन जज के निर्देशों और कोर्ट रूम शिष्टाचार का पालन करना होगा. पालन नहीं करने पर अदालत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दे सकती है.

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