जानिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के बारे में, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल हुए हैं गिरफ्तार ह

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 22 Mar, 2024

मनी लॉन्ड्रिंग कानून क्या है जिसके तहत हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी

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PML Act

अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है.

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आप के तीन नेता हो चुके हैं गिरफ्तार

आम आदमी पार्टी सरकार के तीन नेता, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पहले ही इस कानून के तहत सजा काट रहे है.

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क्या है मनी लॉन्ड्रिंग?

गैर-कानूनी तरीकों से कमाए पैसों को छिपाने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते है. यह एक अवैध प्रक्रिया है जो काले धन को सफेद धन में बदलती है.

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ED करती है जांच

इसी धन की हेरा-फेरी करने वाले को लाउन्डर कहा जाता है. इसी धन की हेरा-फेरी करने वाले को लाउन्डर कहा जाता है.

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साल 2005

कानून 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था.

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जमानत मिलना कठिन

पीएमएलए में जमानत मिलना मुश्किल होता है. इसके दायरे में बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां को भी 2012 में शामिल किया गया.

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PMLA की धारा 45 में क्या है?

पीएमएलए में संशोधन करने के बाद धारा 45 के तहत जमानत के लिए दो शर्तें है, पहला यह कि कोर्ट को यह मानना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है और दूसरा यह कि जमानत के दौरान आरोपी का अपराध करने की कोई भी मंशा नहीं होगी.

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साबित करनी होगी बेगुनाही

आसान भाषा में कहें तो, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी. यह साबित करने में काफी मुश्किलें होती है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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