अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है.
Image Credit: my-lord.inआम आदमी पार्टी सरकार के तीन नेता, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पहले ही इस कानून के तहत सजा काट रहे है.
Image Credit: my-lord.inगैर-कानूनी तरीकों से कमाए पैसों को छिपाने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते है. यह एक अवैध प्रक्रिया है जो काले धन को सफेद धन में बदलती है.
Image Credit: my-lord.inइसी धन की हेरा-फेरी करने वाले को लाउन्डर कहा जाता है. इसी धन की हेरा-फेरी करने वाले को लाउन्डर कहा जाता है.
Image Credit: my-lord.inकानून 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था.
Image Credit: my-lord.inपीएमएलए में जमानत मिलना मुश्किल होता है. इसके दायरे में बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां को भी 2012 में शामिल किया गया.
Image Credit: my-lord.inपीएमएलए में संशोधन करने के बाद धारा 45 के तहत जमानत के लिए दो शर्तें है, पहला यह कि कोर्ट को यह मानना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है और दूसरा यह कि जमानत के दौरान आरोपी का अपराध करने की कोई भी मंशा नहीं होगी.
Image Credit: my-lord.inआसान भाषा में कहें तो, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी. यह साबित करने में काफी मुश्किलें होती है.
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