Advocate General को हिंदी में महाधिवक्ता कहतें हैं. ये राज्य के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाते हैं.
Image Credit: my-lord.inAdvocate General को राज्य की ओर से किसी भी अदालत में पेश होने का पूरा अधिकार है.
Image Credit: my-lord.inसंविधान के अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के कार्यालय से जुड़ा है.
Image Credit: my-lord.inकेवल भारतीय नागरिक ही राज्य के Advocate General की भूमिका निभा सकतें हैं.
Image Credit: my-lord.inराज्यपाल राज्य के Advocate General की नियुक्ति राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर करतें हैं.
Image Credit: my-lord.inभारत में महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान तय नहीं करता. वह राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रहता है.
Image Credit: my-lord.inसामान्यत, जब राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, तो राज्य के महाधिवक्ता भी अपना इस्तीफा दे देते हैं. वैसे, Advocate Genral राज्य के राज्यपाल को त्याग पत्र सौंपकर इस्तीफा दे सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!