कर्नाटक हाईकोर्ट ने खूंखार कुत्तों की प्रजाति पर रोक के फैसले को किया रद्द

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 12 Apr, 2024

कर्नाटक हाईकोर्ट

बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द किया है.

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23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की प्रजाति

केन्द्र ने सर्कुलर में मानव जीवन के लिए खतरनाक 23 खूंखार कुत्तों की नस्ल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी.

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सिंगल-जज बेंच

जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की सिंगल-बेंच ने केन्द्र द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया है.

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जस्टिस ने कहा

केंद्र सरकार उचित परामर्श और प्रक्रिया का पालन कर एक नया सर्कुलर जारी कर सकती है.

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केन्द्र ने जारी किया सर्कुलर

केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 'मानव जीवन के लिए खतरनाक कुत्तों' की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे.

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लिस्ट में पिटबुल टेरियर भी

केन्द्र ने 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें रोटविलर, केन कोरसो, पिटबुल टेरियर आदि शामिल थे.

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कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कर्नाटक राज्य तक ही सीमित रहेगा.

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