भारत माता की जय का नारा समाज में सद्भावना बढ़ाता है ना कि वैमनस्यता: कर्नाटक HC

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 28 Sep, 2024

भारत माता की जय

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि भारत माता की जय का नारा समाज में सद्भाव बढ़ाता है ना कि इससे समाज में वैमनस्य फैलता है.

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रद्द की FIR

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करते हुए ये बातें कहीं.

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कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को बरकरार रखने से आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा करना भारत माता की जय के नारे के खिलाफ जांच के आदेश देना होगा

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भारत माता की जय का नारा

जबकि भारत माता की जय का नारा किसी भी रूप में समाज में किसी तरह की वैमनस्यता को बढ़ावा नहीं देनेवाला नहीं माना जा सकता है.

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भारत माता की जय का नारा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का निर्देश दिया है.

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अलग-अलग धर्मों के लोग

कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने इस मामले को धारा-153ए का दुरूपयोग बताया. आईपीसी की धारा 153ए के तहत की गई थी, जो अलग-अलग धर्मों व समुदायो में वैमनस्यता फैलाने से जुड़ा है.

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पीएम नरेन्द्र मोदी की रैली

मामला नौ जून का है जब पांच लोग हरीश, नंद कुमार, सुभाष और किशन कुमार (याचिकाकर्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली से लौट रहे थे,

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FIR रद्द करने का आदेश

ब्दुल्ला नामक आदमी ने इन पांचो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों ने देश छोड़ने की धमकी दी है. अब अदालत ने FIR रद्द करने का आदेश दिया है.

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